स्त्रीकाल डेस्क
पूर्व केन्द्रीय मंत्री एम जे अकबर द्वारा दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट में दायर मानहानि के मुकदमे में खुद उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 27 अक्टूबर को दिल्ली बार कौंसिल ने उनके वकील को नोटिस जारी करते हुए गलत वकालतनामे के लिए दो सप्ताह में जवाब माँगा है. गौर तलब है कि पूर्व विदेश मंत्री ने #MeToo कैम्पेन के तहत अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद एक आरोपकर्ता पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दिल्ली के पटियाला कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है.
स्त्रीवादी पत्रिका स्त्रीकाल द्वारा 16 अक्टूबर को प्राप्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए दिल्ली बार काउन्सिल ने सर्वमत से फैसला लेते हुए यह कार्रवाई की है. स्त्रीकाल की ओर से पत्रिका के सम्पादक संजीव चंदन ने बार काउंसिल को लिखा था कि इस मामले में पूर्व विदेशमंत्री द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में न सिर्फ बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन किया गया है, बल्कि वकालतनामे को मीडिया में जारी कर और 97 वकीलों की सूची जारी कर शिकायतकर्ताओं पर मानसिक दवाब बनाने की कोशिश की गयी है. शिकायत में कहा गया है कि बार काउंसिल के नियम के अनुसार वकालतनामे पर वकीलों का नाम, पता, संपर्क और एनरोलमेंट नम्बर आदि दर्ज करने होते हैं. अकबर के लिए कारंजावाला एंड कम्पनी द्वारा दायर वकालतनामे में इस नियम का अनुपालन नहीं हुआ है और यहाँ तक कि नियमानुसार एम जे अकबर के हस्ताक्षर को भी वेरीफाय नहीं किया गया है.
बार काउन्सिल ने इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए एडवोकेट कारंजावाला को नोटिस जारी की है और कहा है कि वकालतनामे पर चार वकीलों के ही एनरोलमेंट नंबर दर्ज हैं और उनके नाम तक नहीं लिखे गये हैं. इस सन्दर्भ में दो सप्ताह में जवाब माँगा गया है.
अब सवाल है कि जिस वकालतनामे के साथ मानहानि का मामला दर्ज हुआ वही गलत है तो क्या दर्ज मामला गैरकानूनी नहीं है? स्त्रीकाल की ओर से शिकायतकर्ता संजीव चन्दन ने कहा कि इस मामले में न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हुआ है बल्कि 97 वकीलों की सूची मीडिया में जारी कर #MeToo कैम्पेन के तहत आवाज उठाने वाली स्त्रियों को दवाब में लाने की कोशिश की गयी है. आवाज उठाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करना जरूरी है इसलिए हमने यह कदम उठाया है.
आज पटियाला हाई कोर्ट में अकबर ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है. मामले की अगली सुनवाई 12 नवम्बर को होगी
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